अलख हरियाणा डॉट कॉम हिसार
हिसार में पत्नी की हत्या करने वाले पति को अतिरिक्त जिला न्यायालय ने बुधवार को दस साल की सजा सुनाई। वर्ष 2020 में हुई हत्या के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे रेनू राणा की कोर्ट ने पति अनूप को दोषी मानते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और सेंट्रल जेल हिसार भेज दिया। मृतका प्रियंका के परिवारजनों के अनुसार, दस लाख रुपए नहीं देने पर अनूप ने जहर देकर प्रियंका की हत्या की थी।
फतेहाबाद जिले के नाढोड़ी गांव निवासी देवीलाल ने बताया कि उसके भाई कृष्ण व भाभी संतोष की काफी साल पहले मौत हो चुकी है। उनकी बेटी प्रियंका की शादी उसी ने 31 मार्च 2019 को मंगाली आकलान वासी अनूप के साथ की थी। देवीलाल के अनुसार, उसने अपनी भतीजी को शादी में ऑल्टो 800 कार दी थी, लेकिन उसके ससुरालवाले इस कार से खुश नहीं थे।
प्रियंका के ससुरालवाले उनसे बड़ी कार या दस लाख रुपए की मांग कर रहे थे। कई बार अनूप व उसके घरवाले प्रियंका के साथ मारपीट कर चुके थे और उनकी कई बार पंचायत भी हुई। उसने पंचायत में प्रियंका के ससुरालवालों ने मिन्नत की थी कि वह जल्द ही फसल बेचकर दस लाख रुपए उनको दे देगा। 30 जुलाई 2020 को उनके पास दामाद अनूप का फोन आया और दस लाख रुपए देने की मांग की । इस पर उसने दामाद से कहा कि पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया है। 31 जुलाई को दोबारा से अनूप का फोन आया और उन्हे बताया कि हिसार के अस्पताल में आ जाओ, प्रियंका की तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद देवीलाल अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में कोई नहीं मिला। जब वह प्रियंका के ससुराल गए तो वहां पर कमरे में उसका शव पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, जहर के कारण प्रियंका की मौत हुई थी।