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हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी खबर! लाडो लक्ष्मी योजना में अब किसे मिलेगा ₹2,100?

लाडो लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू: 17 लाख और महिलाओं को मिलेगा लाभ, आय सीमा ₹1.80 लाख हुईलाडो लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू: 17 लाख और महिलाओं को मिलेगा लाभ, आय सीमा ₹1.80 लाख हुई

हरियाणा | अलख हरियाणा ब्यूरो

हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाते हुए दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। अब सालाना पारिवारिक आय की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.80 लाख तक कर दी गई है। इस बदलाव से उन परिवारों की पात्र महिलाओं को भी योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुला है, जो पहले निर्धारित आय सीमा के कारण योजना के दायरे से बाहर थीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 सितंबर 2026 को योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। सरकार के अनुसार, इस विस्तार से लगभग 17 लाख अतिरिक्त महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

योजना के तहत पात्र महिलाओं के लिए ₹2,100 प्रतिमाह की सहायता निर्धारित है। हालांकि, लाभार्थियों को राशि किस प्रकार मिलेगी, इसके लिए योजना के संशोधित प्रावधानों को समझना जरूरी है। आवेदन करने से पहले महिलाओं को अपनी आय, आयु, हरियाणा में निवास और अन्य पात्रता संबंधी शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए। हरियाणा सरकार की आधिकारिक घोषणा

लाडो लक्ष्मी योजना में क्या-क्या बदला?

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में सबसे प्रमुख बदलाव पात्रता के लिए निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा में किया गया है। पहले चरण में एक लाख रुपये तक की सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को शामिल किया गया था। अब दूसरे चरण में इस सीमा को बढ़ाकर ₹1.80 लाख तक किया गया है।

इस बदलाव का सीधा अर्थ है कि जिन परिवारों की सालाना आय ₹1 लाख से अधिक है, लेकिन ₹1.80 लाख से ज्यादा नहीं है, उनकी महिलाएं भी नई पात्रता शर्तों के तहत आवेदन कर सकती हैं।

सरकार ने 17 सितंबर को दूसरे चरण की शुरुआत की और नए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है।

योजना में हुए प्रमुख बदलाव एक नजर में

पुरानी आय सीमा: सालाना पारिवारिक आय ₹1 लाख तक।

नई आय सीमा: सालाना पारिवारिक आय ₹1.80 लाख तक।

मासिक सहायता: पात्र महिला के लिए ₹2,100।

दूसरे चरण की शुरुआत: 17 सितंबर 2026।

अतिरिक्त लाभार्थियों का लक्ष्य: लगभग 17 लाख महिलाएं।

आवेदन का माध्यम: योजना का आधिकारिक मोबाइल ऐप और निर्धारित सरकारी प्रक्रिया।

इन प्रावधानों के तहत लाभ लेने के लिए केवल आय सीमा पूरी होना पर्याप्त नहीं है। आवेदक को योजना की अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

हर महीने ₹2,100 मिलेंगे या राशि दो हिस्सों में आएगी?

योजना से जुड़ा यह सवाल महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सरकार ने योजना के तहत ₹2,100 प्रतिमाह की सहायता निर्धारित की है, लेकिन 1 जनवरी 2026 को घोषित संशोधनों के अनुसार भुगतान की व्यवस्था में बदलाव किया गया था।

इन संशोधनों के तहत दूसरे महीने से ₹1,100 की राशि लाभार्थी के बचत बैंक खाते में सीधे जमा किए जाने और ₹1,000 सरकारी संचालन वाले रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खाते में जमा करने का प्रावधान बताया गया था। जमा राशि और ब्याज का भुगतान निर्धारित परिपक्वता अवधि पर किया जाना है, जिसकी अधिकतम अवधि पांच वर्ष रखी गई थी।

इसलिए ₹2,100 को हर महीने पूरी तरह खर्च करने के लिए बैंक खाते में मिलने वाली राशि समझना सही नहीं होगा। लाभार्थियों को भुगतान की मौजूदा व्यवस्था और लागू संशोधित नियमों की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल से करनी चाहिए।

महत्वपूर्ण: योजना की कुल निर्धारित मासिक सहायता ₹2,100 है, लेकिन इसका पूरा हिस्सा हर महीने सीधे बचत खाते में उपलब्ध होने की गारंटी नहीं है। भुगतान व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कौन-कौन पात्र हो सकता है?

हरियाणा सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदन से पहले निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करना जरूरी है।

1. आयु सीमा

योजना के लिए सामान्य पात्रता शर्तों के तहत महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पात्रता की गणना आवेदन के समय लागू सरकारी नियमों के अनुसार की जाएगी।

2. परिवार की सालाना आय

दूसरे चरण में सामान्य पात्रता के लिए सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा ₹1.80 लाख तक निर्धारित की गई है। परिवार की आय का सत्यापन परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी (FIDR) में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जा सकता है।

यदि परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक है, तो केवल आवेदन करने से योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ विशेष श्रेणियों के लिए अलग पात्रता प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है, इसलिए ऐसे मामलों में संबंधित सरकारी नियम देखना आवश्यक है।

3. हरियाणा का निवासी होना जरूरी

आवेदक का हरियाणा से निर्धारित निवास संबंध होना चाहिए। सरकारी जानकारी में सामान्य पात्रता के तहत कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा में निवास की शर्त का उल्लेख किया गया है। दूसरे राज्य से विवाह करके हरियाणा आई महिलाओं के मामलों में लागू नियमों के अनुसार पति के निवास संबंधी प्रावधान भी देखे जा सकते हैं।

4. विवाहित और अविवाहित महिलाएं

योजना की पात्रता संबंधी सरकारी जानकारी में विवाहित और अविवाहित, दोनों प्रकार की महिलाओं को शामिल किए जाने का उल्लेख है। हालांकि, दोनों श्रेणियों की आवेदकों को आयु, निवास, आय और अन्य लागू शर्तें पूरी करनी होंगी।

5. क्या एक परिवार की एक से अधिक महिलाओं को लाभ मिल सकता है?

हरियाणा सरकार की ओर से जारी जानकारी में एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर प्रतिबंध नहीं होने का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह है कि एक ही परिवार में एक से अधिक महिलाएं पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं, तो वे योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकती हैं। प्रत्येक आवेदन का सत्यापन संबंधित नियमों के अनुसार होगा।

विशेष श्रेणियों के लिए भी हैं प्रावधान

योजना से संबंधित सरकारी जानकारी में कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए भी पात्रता प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इनमें कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाएं तथा बच्चों की शिक्षा और पोषण से जुड़े निर्धारित मानदंड पूरे करने वाले परिवार शामिल हो सकते हैं।

सरकारी जानकारी में निम्नलिखित श्रेणियों का उल्लेख मिलता है:

तीसरे और चौथे चरण के कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता श्रेणी।

दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं के लिए निर्धारित प्रावधान।

हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और अन्य अधिसूचित बीमारियों से संबंधित पात्र श्रेणियां।

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित उपलब्धि से संबंधित श्रेणियां।

NIPUN भारत मिशन के तहत निर्धारित शैक्षणिक दक्षता हासिल करने वाले बच्चों के परिवार।

निर्धारित मानकों के अनुसार कुपोषण से उबरने वाले बच्चों की माताएं।

इन विशेष श्रेणियों के लिए आय सीमा और अन्य शर्तें सामान्य पात्रता से अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी घोषणाओं में कुछ विशेष श्रेणियों के लिए ₹3 लाख तक की आय सीमा का उल्लेख भी किया गया है। इसलिए हर आवेदक को अपनी श्रेणी के अनुसार लागू अधिसूचना और नियमों की जांच करनी चाहिए।

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

योजना के दूसरे चरण में पात्र महिलाओं के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा की जानकारी दी गई है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन किया जा सकता है।

चरण 1: आधिकारिक ऐप प्राप्त करें

Google Play Store पर Deen Dayal Lado Lakshmi App खोजें। ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके आधिकारिक होने की पुष्टि करें।

चरण 2: पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें

ऐप में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज करें। मोबाइल नंबर और पहचान संबंधी जानकारी सही भरें।

चरण 3: दस्तावेजों की जानकारी दें

आवेदन में मांगे गए पहचान, निवास, आय और बैंक खाते से संबंधित विवरण उपलब्ध कराएं। परिवार की जानकारी सरकारी डेटाबेस से सत्यापित की जा सकती है।

चरण 4: आवेदन जमा करें

सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन जमा करें। आवेदन संख्या या पंजीकरण की रसीद उपलब्ध होने पर उसे सुरक्षित रखें।

चरण 5: आवेदन की स्थिति जांचें

आवेदन जमा होने के बाद सत्यापन और स्वीकृति की स्थिति निर्धारित सरकारी माध्यम से जांचें। केवल पंजीकरण होने का अर्थ यह नहीं है कि लाभ स्वीकृत हो गया है।

आवेदन में परेशानी होने पर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा सरकार की पंजीकरण संबंधी जानकारी

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखें?

योजना की आधिकारिक जानकारी में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों और विवरणों का उल्लेख किया गया है। ऐप में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय जरूर जांचें।

आधार कार्ड।

आधार से लिंक मोबाइल नंबर।

महिला के नाम की बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण।

हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र।

बिजली बिल या बिजली कनेक्शन नंबर।

परिवार के सदस्यों के आधार संबंधी विवरण, जहां आवश्यक हों।

पैन कार्ड, यदि आवेदन प्रक्रिया में मांगा जाए।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत होने पर संबंधित पंजीकरण नंबर, जहां लागू हो।

दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि, बैंक खाते और परिवार की जानकारी में अंतर होने पर आवेदन के सत्यापन में परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच कर लें।

क्या दूसरी सरकारी योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं भी पात्र हैं?

यह योजना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2026 में स्पष्ट किया था कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण करने या इसका लाभ लेने से महिलाओं को दूसरी सरकारी योजनाओं के लाभ से स्वतः वंचित नहीं किया जाएगा।

हालांकि, विभिन्न सरकारी सूचनाओं में कुछ सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सहायता योजनाओं के लाभार्थियों के संबंध में पात्रता संबंधी शर्तों का भी उल्लेख मिलता है। इसलिए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि प्रत्येक दूसरी योजना की लाभार्थी महिला हर स्थिति में पात्र होगी या हर स्थिति में अपात्र होगी।

आवेदन करने से पहले योजना की नवीनतम संशोधित अधिसूचना में लागू अपात्रता संबंधी प्रावधानों की जांच करें। जरूरत पड़ने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से लिखित या आधिकारिक स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार क्यों महत्वपूर्ण है?

आय सीमा बढ़ाने का सबसे सीधा प्रभाव उन परिवारों पर पड़ता है जिनकी सालाना आय पहले की एक लाख रुपये की सीमा से अधिक थी। अब ₹1.80 लाख तक की आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं के लिए भी योजना में शामिल होने का अवसर खुला है।

इस बदलाव के तीन प्रमुख पहलू हैं:

पहला, अधिक परिवारों तक पहुंच: आय सीमा बढ़ने से ऐसे परिवारों की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं जो पहले निर्धारित सीमा के कारण पात्र नहीं थीं।

दूसरा, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी: नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को घरेलू खर्च, व्यक्तिगत जरूरतों और अन्य आवश्यकताओं के लिए कुछ वित्तीय सहयोग उपलब्ध करा सकती है।

तीसरा, पात्रता की सही जानकारी की जरूरत: आय सीमा बढ़ने के बाद भी आयु, निवास, सत्यापन और दूसरी शर्तें लागू रहती हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले पात्रता जांचना आवश्यक है।

सरकार ने दूसरे चरण में लगभग 17 लाख अतिरिक्त महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य बताया है। वास्तविक लाभार्थियों की संख्या आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

महिलाओं के लिए जरूरी सलाह

यदि आपके परिवार की सालाना आय ₹1 लाख से अधिक और ₹1.80 लाख तक है, तो योजना के दूसरे चरण के तहत अपनी पात्रता की जांच जरूर करें। आवेदन करने से पहले आधिकारिक ऐप और सरकारी अधिसूचना से जानकारी की पुष्टि करें।

किसी अनजान व्यक्ति को आवेदन स्वीकृत कराने के नाम पर पैसे न दें। किसी के साथ OTP, बैंक का PIN या पासवर्ड साझा न करें। बैंक खाते में सहायता आने की स्थिति और जमा राशि की जानकारी केवल आधिकारिक माध्यम से जांचें।

निष्कर्ष: हरियाणा की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में आय सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.80 लाख किए जाने से अधिक महिलाओं के लिए लाभ का रास्ता खुला है। लेकिन पात्रता, भुगतान की वास्तविक व्यवस्था और विशेष श्रेणियों के नियमों को समझकर ही आवेदन करना चाहिए।

आधिकारिक स्रोत: हरियाणा सरकार की प्रेस विज्ञप्ति—दूसरा चरण | पंजीकरण एवं पात्रता संबंधी जानकारी | सरकारी अधिसूचनाएं एवं आदेश

अस्वीकरण: यह समाचार उपलब्ध सरकारी सूचनाओं पर आधारित है। पात्रता, दस्तावेजों और भुगतान से संबंधित अंतिम निर्णय के लिए योजना की नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना लागू होगी।

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