पंचकूला: हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत वे महिलाएं लाभ उठा सकती हैं:
जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम हो।
जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
जो किसी बैंक ऋण की डिफॉल्टर न हों।
इसके अलावा, समय पर किश्त चुकाने पर 3 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान भी हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दिया जाएगा।
किन व्यवसायों के लिए मिल सकता है ऋण?
योजना के तहत डेयरिंग और उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण लिया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:
- यातायात सेवाएं: ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, तीन पहिया वाहन आदि।
- व्यक्तिगत सेवाएं: सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटो स्टूडियो।
- खाद्य उत्पादन: पापड़, अचार, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम, बिस्कुट निर्माण।
- हस्तशिल्प और अन्य व्यवसाय: हैंडलूम, बैग निर्माण, कैंटीन सर्विस आदि।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
आवेदन पत्र
राशन कार्ड / परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
दो पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट / अनुभव प्रमाण पत्र
कहां करें संपर्क?
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय, कमरा नंबर-52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से संपर्क किया जा सकता है।
दूरभाष नंबर: 0172-2585271
#Haryana #MatrashaktiYojana #WomenEmpowerment #BusinessLoan #SelfEmployment #HaryanaWomen #FinancialSupport