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हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना: 100-100 गज के प्लॉट पाने का मौका, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

Byalakhharyana@123

Jan 24, 2025
Haryana Chief Minister Housing Scheme: Opportunity to get 100-100 yards plot, know eligibility and application process

हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नूंह और हिसार जिलों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए गए हैं। आइए जानें इस योजना की पूरी जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया।

नूंह में 65 परिवारों को मिले प्लॉट

हरियाणा सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल की सफलता के उपलक्ष्य में नूंह जिले में 65 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण के तहत 100-100 गज के प्लॉट वितरित किए गए।
यह कार्यक्रम नूंह लघु सचिवालय में आयोजित किया गया, जिसमें जिला परिषद के चेयरमैन जान मोहम्मद, सीईओ अमित कुमार पुनिया, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
टाई गांव को चिन्हित करते हुए, पात्र परिवारों का चयन किया गया। केवल वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम थी, इस योजना के तहत आवेदन करने के योग्य थे। सरकार ने ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से लाभार्थियों को उनके प्लॉट नंबर वितरित किए।

योजना का लाभ पाने वालों को जल्द ही प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा सौंपा जाएगा।

हिसार में 470 परिवारों को प्लॉट का लाभ

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत हिसार जिले में 470 अंत्योदय परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए गए।
ड्रॉ कार्यक्रम जिला सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें चिकनवास, किराड़ा, खासा महाजन, डाया, सारंगपुर, और गुराना गांवों के पात्र परिवार शामिल थे।
लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक रूप से घोषित किए गए और शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: hfa.haryana.gov.in
  2. डेटा दर्ज करें: अपने परिवार पहचान पत्र का डेटा भरें और परिवार संख्या का सत्यापन करें।
  3. ओटीपी सत्यापन करें: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को सत्यापित करें।
  4. फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें: जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।

पात्रता के नियम

  1. हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  2. परिवार पहचान पत्र योजना के तहत पंजीकरण आवश्यक है।
  3. परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।
  4. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न प्राप्त करने वाले ही पात्र होंगे।

हरियाणा सरकार की यह पहल गरीब परिवारों के लिए राहतभरी साबित हो रही है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए जल्दी करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।

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