चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध सैकण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) एवं डी.एल.एड.(रि-अपीयर/मर्सी चांस) परीक्षा मार्च-2024 में जिन परीक्षार्थियों के अनुचित साधन सम्बन्धी केस (यू.एम.सी.) दर्ज हुए थे, ऐसे परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय, भिवानी पर 24 एवं 25 अप्रैल, 2024 को प्रातः: 9.00 बजे बुलाया गया है।
बोर्ड प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल,2024 को सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) एवं डी.एल.एड. (रि-अपीयर) के परीक्षार्थी/छात्र-अध्यापक की सुनवाई की जाएगी तथा 25 अप्रैल,2024 को सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) के परीक्षार्थी की सुनवाई की जाएगी। इसलिए 24 अप्रैल को सीनियर सैकेण्डरी एवं डी.एल.एड. तथा 25 अप्रैल को सैकण्डरी परीक्षा के परीक्षार्थी बोर्ड मुख्यालय पर अनुचित साधन संबंधी केस (यू.एम.सी.) में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि जिन परीक्षार्थियों के अनुचित साधन के केस दर्ज हुए हैं, ऐसे परीक्षार्थियों को उन द्वारा उपलब्ध करवाए गए मोबाईल नंबर पर उनकी व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से भेज दी गई है, इसके अतिरिक्त सेकेंडरी व सीनियर सैकण्डरी (नियमित) परीक्षार्थियों को सूचना देने के लिए सम्बन्धित विद्यालयों की ई-मेल पर सूची भेज दी गई है।
उन्होंने बताया कि अनुचित साधन (यू.एम.सी.) सम्बन्धी परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड वेबसाइट www.bseh.org.in पर भी उपलब्ध है। ऐसे सभी परीक्षार्थी निर्धारित तिथि व समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय, भिवानी पर पहुंचना सुनिश्चित करें।