शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एलआईसी ने कहा कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए उस पर 12.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 33.82 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 37.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वेकेशन के बाद घर लौटे Allu Arjun, पत्नी के साथ तस्वीरें वायरल
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी पर यह जुर्माना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) और 270ए के तहत लगाया गया है। आयकर विभाग ने एलआईसी को यह नोटिस 29 सितंबर, 2023 को भेजा है।
एलआईसी का गठन 1956 में पांच करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ किया गया था। मार्च, 2023 के अंत तक एलआईसी का संपत्ति आधार 45.50 लाख करोड़ रुपये और जीवन कोष 40.81 लाख करोड़ रुपये था।
LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम को आयकर विभाग से 84 करोड़ रुपये जुर्माने का नोटिस भेजा है। कंपनी को यह नोटिस तीन आकलन वर्षों के लिए बतौर जुर्माना भेजा गया है। वहीं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने आय़कर विभाग के इस आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है।