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AGNIVEER भर्ती नियमों में होगा संशोधन ,4 साल बाद भी मिलेगा मौका

नई दिल्ली। AGNIVEER भर्ती नियमों में संशोधन होने की जानकरी सामने आयी है। दरअसल अभी तक चार वर्ष के कार्यकाल के नियुक्त होने वाले इन अग्निवीरों को सेवाकाल समाप्त होने के बाद भी नौकरी का मौका मिल सकता है। इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। संभव है कि आगामी कुछ समय मे इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सके।

सूत्रों के अनुसार हाल ही संसद में पेश हुई एक रिपोर्ट में यह सलाह दी गई है कि अग्निवीरों के सर्विस पीरियड खत्म होने के बाद आपात परिस्थितियों में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, क्योंकि चार साल के सेवाकाल के दौरान यह अग्निवीर पूरी तरह से ट्रेंड और यंग होते हैं। वहीं, एक्ससर्विस मैन की एज ज्यादा हो चुकी है। इसलिए इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक डाटाबेस तैयार होना चाहिए, जिससे विपरीत परिस्थितियों में उन्हें दोबारा फौरन बुलाया जा सके। हालांकि, इस संबंध में कब तक फैसला लिया जा सकता है, इस संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है।

फिलहाल, रिक्रूटमेंट रुल्स के मुताबिक, 25 फीसदी अग्निवीर को ही स्थायी किया जाता है, जबकि अन्य 75 फीसदी को चार वर्ष के बाद बाहर कर दिया जाता है। अब ऐसे में, अगर आपात परिस्थितियों के लिए अग्निवीरों को दोबाराबुलाया जाता है तो फिर उम्मीदवारों को बड़ी सहूलियत मिल सकती है। हालांकि, अभ्यर्थी एक बात का ध्यान रखें कि फिलहाल , अग्निवीरों की भर्ती के नियमों में बदलाव को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है। इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचना की जांच करने के लिए इंतजार करें और ऑफिशियल वेबसाइटस पर विजिट करते रहें।

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