अलख हरियाणा || बरसों से अमेरिका की नागरिकता की बाट जोह रहे लोगों के राहत की खबर मिल सकती हैं। अमेरिका अब अपनी संसद में ऐसा बिल लेकर आने पर विचार कर रहा है जिसके लागू होने पर तय फीस और कुछ शर्तें पूरी करने के बाद ग्रीन कार्ड (green card) मिल जायेगा। बिल को संसद के पटल पर पास करवाने अभी वक्त लग सकता है लेकिन इसको लेकर शुरुआत जरूर हो चुकी है। गौरतलब है कि यह बिल उस रीकन्सीलिएशन पैकेज का हिस्सा है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया गया है। ग्रीन कार्ड को आम बोल चल की भाषा में परमानेंट रेसीडेंट कार्ड भी कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की ज्यूडिशियरी कमेटी जो कि इमीग्रेशन संबंधी मामलों पर फैसले लेती है। इस बिल को लेकर यह कमेटी विचार कर रही है।
कमेटी द्वारा जारी लिखित बयान के मुताबिक, ग्रीन कार्ड के लिए आवेदनकर्ता को 5 हजार डॉलर की सप्लीमेंटल फी यानी पूरक राशि देनी होगी। फोर्ब्स मैग्जीन ने इसकी जानकारी दी है। अगर कोई अमेरिकी नागरिक किसी इमीग्रेंट को स्पॉन्सर करता है तो इन हालात में फीस आधी यानी ढाई हजार डॉलर हो जाएगी। अगर एप्लीकेंट की प्रॉयोरिटी डेट दो साल से ज्यादा है तो यह फीस 1500 डॉलर होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फीस बाकी प्रोसेसिंग फीस से अलग होगी।
CBS न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बिल के पास होने से ऐसे लोगो को फायदा होगा जो अमेरिका में बहुत कम उम्र में आये थे और उनके पास इमीग्रेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। जानकारों का मानना है कि इस बिल के पास होने से सबसे ज्यादा फायदा भारत और चीन के लोगों को हो सकता हैं। वहीं कुछेक कामना है इसके पास होने के बाद अप्रवासियों को एक ही जैसे फ्रेमवर्क में लाया जा सकेगा। खेती या कोविड के दौरान अति आवश्यक सेवाओं मे काम करने वाले लोग भी इसका फायदा ले सकेंगे।