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अमृतपाल सिंह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव , पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से की जमानत को लेकर अपील

अमृतपाल सिंह

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अमृतपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करते हुए कहा कि खडूर साहिब लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करना चाहता है जिसके लिए उसे 7 दिनों की अस्थाई रिहाई दी जाये। मामले की सुनवाई आज जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ के सामने होगी।अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में सिंह को एनएसए अधिनियम, 1980 के तहत गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया था।

बता दें कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी।जिसको लेकर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई है। अमृतपाल सिंह ने असम की डिब्रूगढ़ जेल से अपनी याचिका में कहा कि कोर्ट 7 दिनों के लिए अस्थाई रिहाई दें ताकि वह 14 मई को समय सीमा समाप्त होने से पहले चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकें। इसके साथ अपनी याचिका में अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार, इलेक्शन कमीशन, डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट और पंजाब राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है कि वे उसके लिए खडूर साहिब सीट से नामांकन फॉर्म भरने के लिए सभी व्यवस्था करवाएं।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है और खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से इलेक्टर है और इसलिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। याचिका में इस बात का भी जिक्र है कि अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट को उनके नामांकन दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए पत्र लिखा है।

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