दिल्ली शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद अरविन्द केजरीवाल को आज राहत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली। केजरीवाल ने जुलाई तक समय मांगा था, लेकिन 1 जून तक का ही जमानत दी गई है। बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। वहीं, दूसरी ओर ED के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ED की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेढ साल तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, 21 दिनों में कुछ नहीं होगा।
केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।केजरीवाल 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं।