भिवानी, 12 सितम्बर। खाद व बीज बेचने वाले दुकानदारों ने अब किसी भी किसान द्वारा बिना मांगे या बिना किसी जरूरत के जिंक,सल्फर या अन्य किसी भी तरह की दवाई जबरदस्ती देने की कोशिश की तो कृषि विभाग सम्बन्धित दुकानदार पर सख्त कार्यवाही करेगा। ऐसे दुकानदार पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उनका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए डा0 आत्माराम गोदारा उप निदेशक कृषि विभाग ने बताया कि पिछले कई दिनों से कृषि मंत्री एवं कृषि विभाग के पास खाद व बीज बेचने वाले दुकानदारो की शिकायतें आ रही थी कि जब भी कोई किसान बाजार से डीएपी या यूरिया लेने जाता है तो ऐसे में उक्त दुकानदार किसानों को जिंक,सल्फर या अन्य दवाईयां जबरदस्ती देने की कोशिश करता है व सरकार द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा पैसे ले लेता है। इसके साथ साथ दवा कंपनियों के मार्केटिंग एजेंट दुकानों पर बैठ कर खाद व बीज खरीदने आये किसानों को अपनी कंपनी की दवाएं खरिदने पर भी दबाव डालते हैं। ऐसे में दुकानदार अपने फायदे के लिए किसानों से रूपए ऐंठ लेते है और किसान को आर्थिक रूप से काफी नुकसान सहना पड़ रहा है।
डा0 गोदारा ने कहा कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल के आदेशानुसार कृषि विभाग ने तीन टीमों का गठन किया है । ये टीमें बाजार में जाकर सभी दुकानों की की जांच करेंगी। यदि कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार अनियमितता का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी। यदि किसी भी खाद व बीज बेचने वाले दुकानदार की शिकायत विभाग के पास आई तो विभाग उस दुकानदार पर जुर्माना लगाएगा व दुकानदार का लाईसेंस भी जब्त कर सकता है।