दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविन्द केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दी है। जिसके बाद केजरीवाल 5 महीने बाद तिहाड़ जेल से आज ही बाहर आएंगे। ईडी केस में उन्हें पहले ही 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।
जस्टिस कांत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल को सीबीआई मामले में 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी जाती है। साथ ही उन्हें मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।
बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार गिरफ्तार किया। जिसके बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद आज यानि 13 सितम्बर को जमानत मिलने के बाद केजरीवालआज 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।