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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: नई बिल्डिंगों में EV चार्जिंग स्टेशन जरूरी, फायर NOC और DISCOM मंजूरी भी अनिवार्य

हरियाणा में नई बिल्डिंगों में EV चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य, सरकार ने जारी किए नए नियमहरियाणा में नई बिल्डिंगों में EV चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य, सरकार ने जारी किए नए नियम

# हरियाणा में नई इमारतों में EV चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य, OC सर्टिफिकेट से पहले देनी होगी जानकारी

**चंडीगढ़।** हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई और नवीनीकृत इमारतों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य कर दिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (TCPD) ने हरियाणा भवन संहिता-2017 में संशोधन करते हुए इस संबंध में नए नियम लागू किए हैं।

विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब शॉपिंग मॉल, होटल, कार्यालय, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अन्य गैर-आवासीय भवनों में, जहां कम से कम 10 कार पार्किंग की सुविधा होगी, वहां हर तीन पार्किंग स्लॉट पर एक ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भविष्य में पूरी पार्किंग को 100 प्रतिशत ईवी-अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक वायरिंग और पाइपलाइन की व्यवस्था भी करनी होगी।

आवासीय परियोजनाओं में हर पांच पार्किंग पर एक चार्जिंग प्वाइंट

नए नियम समूह आवास परियोजनाओं, हाउसिंग सोसायटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग और आरडब्ल्यूए संचालित आवासीय परिसरों पर भी लागू होंगे। ऐसे परिसरों में जहां 10 या उससे अधिक कारों की पार्किंग की व्यवस्था होगी, वहां हर पांच पार्किंग स्लॉट पर एक ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाना जरूरी होगा। साथ ही चार्जिंग के लिए आवश्यक विद्युत ढांचे की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करनी होगी।

FAR से मिलेगी छूट

सरकार ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की गणना से बाहर रखने का फैसला किया है। इससे बिल्डरों और डेवलपर्स पर अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र का बोझ नहीं पड़ेगा और ईवी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

फायर और बिजली सुरक्षा मंजूरी होगी जरूरी

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बेसमेंट और स्टिल्ट फ्लोर में भी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अग्निशमन विभाग से प्रमाणित कराना भी जरूरी होगा।

OC सर्टिफिकेट के समय देनी होगी जानकारी

नए नियमों के तहत भवन मालिकों और डेवलपर्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) के लिए आवेदन करते समय यह स्पष्ट करना होगा कि पार्किंग क्षेत्र में ईवी चार्जिंग प्वाइंट निर्धारित मानकों के अनुसार स्थापित किए गए हैं या नहीं।

मौजूदा भवनों के निवासियों को भी राहत

सरकार ने मौजूदा आवासीय परिसरों के निवासियों को भी अपने निर्धारित पार्किंग स्थान पर ईवी चार्जर लगाने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए संबंधित डिस्कॉम और अग्निशमन विभाग से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। साथ ही बिजली और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा।

स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की पहल

राज्य सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में चार्जिंग सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से नई इमारतों में शुरुआत से ही ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि हरियाणा में स्वच्छ, हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।

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