बड़ी खबर :हरियाणा में बहुचर्चित डिंगरहेडी केस में सामूहिक बलात्कार और दोहरी हत्याकांड में CBI कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई है। पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस मामले के चारों दोषियों विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को फांसी की सज़ा सुनाई है । मामले के करीब साढ़े 7 साल बाद पीड़ित परिवार को आज इंसाफ मिला है।
आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2024 को सीबीआई कोर्ट द्वारा इन चारों को दोषी करार दिया गया था जबकि 6 आरोपियों को बरी किया गया था।इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे।तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी किया था। वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है।
इस केस में आईपीसी की धारा 376D, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया था ।तावडू क्षेत्र के गांव डींगरहेड़ी में वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात “कुल्हाड़ी गैंग” के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिक सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था।
कथित तौर पर “कुल्हाड़ी गैंग” के आरोपियों ने दो युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर खून से लथपथ वहीं छोड़कर भाग गए थे।
सीबीआई द्वारा इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था।लेकिन एक आरोपी ने बाद में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।