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Haryana, 31 जुलाई तक संपत्ति कर भुगतान पर 10 प्रतिशत मिलेगी छूट

Haryana, चालू वित्त वर्ष (2023-24) में 31 जुलाई तक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) इकाइयों में किए गए संपत्ति कर भुगतान पर लोगों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने मंगलवार को यह बात कही। गुप्ता ने कहा, नागरिकों को संपत्ति कर भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

उन्होंने अधिकारियों को इस पहल के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए जिससे अधिक से अधिक लोग छूट का लाभ उठा सकें।

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यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गुप्ता ने सोनीपत में यूएलबी के अधिकारियों के साथ बैठक की।

By Alka

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