Haryana, जींद की एक अदालत ने महिला से दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में उसके पति के दोस्त को 10 वर्ष कैद की सजा सुनायी। इसके साथ ही 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने बलराज को दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। वहीं उसे दस साल कैद की सजा सुनाई तथा उसपर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को और एक वर्ष सलाखों के पीछे गुजारना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 फरवरी 2021 को एक महिला ने उचाना थाने में पुलिस में शिकायत की कि उसके पति की गांव पबनाबा कुरूक्षेत्र के बलराज से दोस्ती थी और बलराज उसके पति की गैर मौजूदगी में उसके घर आया एवं उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक विरोध करने पर आरोपी ने उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।
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उचाना थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर बलराज के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं केे तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।