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हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत कर्मचारियों को दिया मनोहर तोहफा ,बढ़ाई वर्किंग लिमिट

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक एक साल का विस्तार दिया गया है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा आज जारी पत्र में कहा गया है कि यह विस्तार उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) में स्थानांतरित होने के विकल्प को स्वीकार नहीं किया था और वर्तमान में ग्रुप ए या ग्रुप बी पद पर कार्य कर रहे हैं तथा जो राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना के तहत कार्यरत थे।

पत्र में आगे स्पष्ट किया गया है कि 30 दिसंबर, 2022 के निर्देशों के अनुसार, यदि ऐसे पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाती है तो जिन कर्मचारियों ने एचकेआरएनएल में पोर्ट नहीं होने का विकल्प चुना है, उनकी सेवाएं सबसे पहले समाप्त की जाएंगी।

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