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INLD नेता अभय चौटाला को हरियाणा सरकार ने दी वाई प्लस सुरक्षा, कोर्ट को दी जानकारी

हरियाणा। INLD नेता अभय चौटाला को बुधवार सुबह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वाई प्लस सुरक्षा देने का आदेश दिए था। अभय चौटाला ने लगातार मिल रही धमकियों के चलते हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग की थी।जिसके बाद अब हरियाणा सरकार ने अभय चौटाला को वाई प्लस सुरक्षा देकर हाईकोर्ट को भी इसकी जानकारी दे दी है।

Z Plus Security की रखी थी मांग
इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने और अपने परिवार को धमकी मिलने के चलते जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने की मांग लेकर उच्च न्यायालय में दायर की थी। जिसके बाद आज सुरक्षा याचिका की सुनवाई न्यायाधीश विकास बहल की कोर्ट में हुई।आज इस मामले में सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को वाई प्लस की सुरक्षा दे दी गई। इस आधार पर न्यायाधीश ने याचिका का निपटारा कर दिया।

अपील में नफे सिंह राठी का दिया उदाहरण
अभय के मुताबिक 25 फरवरी को इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की एक गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। राठी के शरीर में 11 गोलियां लगी थीं। याचिका के अनुसार, लंदन स्थित कुछ गैंगस्टरों ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी ली थी।इनेलो नेता ने आगे कहा कि सात मार्च को उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए चौबीसों घंटे जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था।

सरकार की नीतियों का किया विरोध
वकील संदीप गोयल के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, अभय हरियाणा राज्य विधानसभा और सार्वजनिक बैठकों और रैलियों में नशीली दवाओं की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वह किसानों और निराश्रितों के समर्थन में भी खुलकर सामने आते रहे हैं और उन्होंने सरकार की जनहित विरोधी नीतियों का विरोध किया है।

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