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  • Fri. Jul 17th, 2026

Haryana News :कॉलेजों में खाली पड़ें लेक्चररों के पदों पर होगी भर्ती ,Highcourt ने दिए आदेश

Haryana News :हरियाणा के कॉलेजों में 2300 रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाएगी ।इसको लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अब सरकार को छह माह में नियमित भर्ती करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि आयु में छूट का लाभ केवल योग्य शिक्षकों को दिया जाए।केवल उन्हीं एक्सटेंशन लेक्चररों को देना चाहिए जो न्यूनतम योग्यता पूरी करते हों और बीते वर्ष उन्होंने न्यूनतम 90 दिन या एक सेमेस्टर शिक्षण कार्य किया हो।

इस मामले को लेकर दर्ज याचिकाओं को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश के कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चररों कार्यरत है। इन पदों पर भर्ती के समय यूजीसी की तरफ से 2010 में तय की गई न्यूनतम योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया।इसके खिलाफ जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो सिंगल बेंच ने 2020 में अनिवार्य योग्यता पाने वालों को ही रखने और बाकी को बाहर करने का आदेश दिया था।

इसके बाद हरियाणा सरकार दिसंबर 2023 में नोटिफिकेशन लेकर आई और नई कट ऑफ तय कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि विद्यार्थियों को अधिकार है कि वे योग्य शिक्षकों से पढ़ें लेकिन उनको निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करने वाले एक्सटेंशन लेक्चररों से पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है।

 

 

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