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हरियाणा पेंशन योजना: पेंशनभोगियों को बड़ा झटका, जनवरी 2025 से होगी रिकवरी

Byalakhharyana@123

Dec 26, 2024
हरियाणा पेंशन योजना: पेंशनभोगियों को बड़ा झटका, जनवरी 2025 से होगी रिकवरीहरियाणा पेंशन योजना: पेंशनभोगियों को बड़ा झटका, जनवरी 2025 से होगी रिकवरी

ALAKH HARYANA हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे उनकी पेंशन में कटौती होने वाली है। 10 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों से कम्यूटेड वैल्यू (पेंशन फंड में से लिए गए एडवांस) की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। यह रिकवरी किश्तों में जून 2024 से शुरू होगी, जिसके चलते जनवरी 2025 से इन कर्मचारियों को कम पेंशन मिलेगी।

क्या है कम्यूटेड वैल्यू?

कम्यूटेड वैल्यू उस एडवांस राशि को कहते हैं, जो सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने पेंशन फंड से निकाल सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से दो प्रकार के फंड काटे जाते हैं:

  1. EPF (कर्मचारी भविष्य निधि): जिसे रिटायरमेंट के समय पूरा निकाला जा सकता है।
  2. पेंशन फंड: इसमें से जरूरत के अनुसार कुछ राशि एडवांस के रूप में निकाली जा सकती है, जिसे कम्यूटेड वैल्यू कहते हैं।

सरकार इस एडवांस राशि की वसूली रिटायर कर्मचारी की पेंशन से किश्तों में करती है। लेकिन हरियाणा में कई कर्मचारियों ने कम्यूटेड वैल्यू का लाभ तो लिया, लेकिन पेंशन में कटौती नहीं की गई। अब सरकार इस बकाया राशि की रिकवरी करेगी।

सरकारी आदेश और प्रक्रिया

हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में औपचारिक सूचना प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के डायरेक्टर जनरल को दे दी है। आदेश के तहत पेंशन वितरित करने वाले सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, पेंशनभोगियों से वसूली शुरू की जाए।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुआ फैसला

यह निर्णय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद लिया गया। जून 2024 में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के सभी पेंशनभोगियों की कम्यूटेड वैल्यू की रिकवरी के निर्देश दिए थे। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 27 नवंबर 2024 को यह आदेश लागू कर दिया। 19 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश हरियाणा के पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा।

पेंशनभोगियों पर असर

इस फैसले से उन पेंशनभोगियों पर सीधा असर पड़ेगा, जिन्होंने 10 साल पहले कम्यूटेड वैल्यू का लाभ लिया था। अब उनकी पेंशन से हर महीने निर्धारित राशि काटी जाएगी। जनवरी 2025 से उनकी पेंशन में कमी दिखाई देगी।

सरकार का तर्क

हरियाणा सरकार का कहना है कि यह निर्णय न्यायिक निर्देशों का पालन करने के लिए लिया गया है। इससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक भार कम होगा और कर्मचारियों की दी गई एडवांस राशि की वसूली सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के हजारों पेंशनभोगियों के लिए बड़ा झटका है। हालांकि, सरकार ने यह कदम हाईकोर्ट के आदेशों के तहत उठाया है। प्रभावित पेंशनभोगियों को इस निर्णय से पहले ही सूचना दे दी गई है, ताकि वे वित्तीय रूप से तैयारी कर सकें।

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