Haryana Pension yojna, हरियाणा राज्य में सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई, जिसका नाम हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना है।
इस योजन के तहत विकलांग लोग पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2023 के माध्यम से 2000 रुपए की राशि विकलांग लोगों को राज्य सरकार द्वारा मुहया करवाई जाएगी.
राज्य सरकार द्वारा हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से विकलांग लोगों को पहले 1800 रुपए की पेंशन राशि प्रदान करवाई जाती थी, लेकिन 1 नवंबर 2018 से यह पेंशन राशि बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है.
आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा विकलांग लोगो को हरयाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत पहले 1800 रुपए की राशि दी जाती थी लेकिन 1 नवंबर से यह राशि 200 रूपए और बढ़ा कर 2000 रुपए कर दी गई है. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है.
पात्रता
1.आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
2. आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थाई नागरिक होना चाहिए
3. आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 3 सालों से हरियाणा राज्य में ही रह रहा हो.
4. शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
5. विकलांगता दर न्यूनतम 60% या उससे अधिक होनी चाहिए.
6. सरकारी पद पर कार्यरत नागरिक भी इस योजना का पात्र नहीं होगा.
7. यदि आवेदक पहले से ही किसी अन्य पेंशन का लाभ उठा रहा है तो है इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है.
8. आवेदक की आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर हरियाणा श्रम विभाग द्वारा तथा कुशल श्रम विभाग द्वारा तय की गई न्यूनतम आय से अधिक नहीं होनी चाहिए.
दस्तावेज
1 आय प्रमाण पत्र
2. आधार कार्ड
3. विकलांगता का सर्टिफिकेट
4. बैंक खाते की फोटो कॉपी
5. यदि आवेदक BPL परिवार से है तो BPL कार्ड
6. पता प्रमाण पत्र
7. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ