हरियाणा सरकार ने राजस्व और प्रशासनिक तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और सिटी मजिस्ट्रेट (CTM) को भी ओवरलोड वाहनों और यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में चालान काटने का अधिकार मिल गया है।
📌 पहले सिर्फ RTA अधिकारियों के पास था यह अधिकार
अब तक यह अधिकार केवल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) के अधिकारियों के पास ही सीमित था, जिससे संसाधनों और निगरानी की सीमा बनी रहती थी। लेकिन सरकार के इस निर्णय से अब जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।
🔑 डिजिटल एक्सेस के साथ सीधे कार्रवाई संभव
इस आदेश को उप परिवहन आयुक्त रवीश हुड्डा ने जारी किया। उन्होंने बताया कि सभी एसडीएम और सीटीएम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चालान काटने के लिए आधिकारिक ID और पासवर्ड प्रदान कर दिए गए हैं। इससे अधिकारी अब ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके तुरंत चालान जारी कर सकेंगे।
पूर्व में भी इस तरह का आदेश जारी किया गया था, लेकिन तकनीकी एक्सेस न होने के कारण अधिकारी सक्षम नहीं थे। अब इस नई तकनीकी सुविधा से यह अड़चन पूरी तरह समाप्त हो गई है।
🚛 ओवरलोडिंग पर कस सकेगा शिकंजा
यह कदम राज्य में ओवरलोडिंग जैसी समस्याओं पर नियंत्रण के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ओवरलोड वाहन न केवल सड़कों की उम्र कम करते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका को भी बढ़ाते हैं। जब स्थानीय स्तर पर अधिकारी सीधे कार्रवाई कर सकेंगे, तो निगरानी अधिक मजबूत और असरदार होगी।
💰 राजस्व में इजाफे की उम्मीद
सरकार को उम्मीद है कि इस निर्णय से राजस्व में वृद्धि होगी और सड़क सुरक्षा को भी बल मिलेगा। अब एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकेंगे।
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