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Haryana, कुछ कानून होंगे अपराध की श्रेणी से बाहर, मुख्य सचिव ने की बैठक

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Haryana, हरियाणा सरकार ने कुछ कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को लेकर एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। इस बैठक में कुछ कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए तरीकों पर चर्चा की गई।

विभागों को उन प्रावधानों की पहचान करने के लिए 319 अधिनियमों की समीक्षा करने का भी काम सौंपा गया है जिन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है।

बयान के अनुसार, इस पूरी कवायद का लक्ष्य कुछ अधिनियमों/नियमों में निर्धारित बोझिल अनुपालन को कम करके नागरिकों और कारोबार के लिए इन्हें सरल बनाना है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल और डिजिटल बनाना, अपराध की श्रेणी से बाहर करना और तर्कसंगत बनाना है।

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मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्राथमिक लक्ष्य इन कानूनों के मामूली उल्लंघन, जो गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, के लिए प्राथमिकी दर्ज करने, लोगों को जेल में डालने या उन पर मुकदमा चलाने से बचना है।

उन्होंने कहा, उन्हें आपराधिक कृत्य मानने के बजाय, दीवानी अपराध माना जा सकता है या प्रशासनिक उपायों, जुर्माने या अन्य गैर-आपराधिक दंडों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

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