कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म की कौशिश करने के दोषी भारत पुत्र शेर सिंह वासी एरिया थाना सदर पेहवा जिला कुरुक्षेत्र को 7 साल कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
16 सितम्बर 2022 को थाना सदर पेहवा एरिया वासी एक महिला ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि 15 सितम्बर को उसकी नाबालिग बेटी अपने घर से दूसरी गली मे अपनी दादी घर जा रही थी। रास्ते में उनके पडोसी भारत ने नाबालिग को उठाकर खेतों में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कौशिश की। नाबालिग के शोर मचाने पर आरोपी उसे छोडकर भाग गया। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में मामला दर्ज करके जांच थाना महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर द्वारा की गई। जांच के दौरान नाबालिग के ब्यान अदालत में कलमबद्ध करवाये गये।ब्यान के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 10 जोडी गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी भारत कुमार गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था । मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
दिनांक 10 अप्रैल 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी भारत को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत 5 साल का कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई । आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366 के तहत 7 साल कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल कारावास, 2 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।