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Loksbha Chunav : उम्मीदवारों को परिणाम के बाद एक माह में जमा करना होगा अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा

Loksbha Chunav : हरियाणा में लोकसभा चुनाव और करनाल विधानसभा उप चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 4 जून, 2024 को परिणाम आने के बाद एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को जमा करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार तय की गई थी। जबकि विधानसभा के लिए यह सीमा 40 लाख रुपये थी। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है।

उन्होंने बताया कि 4 जून, 2024 को जैसे ही लोकसभा आम चुनाव तथा करनाल विधानसभा उप चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, उस तिथि से एक माह के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है।

 

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