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हरियाणा में अब इस उम्र के युवा नहीं कर सकेंगे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई , इस वजय के चलते हुआ बदलाव

हरियाणा में अब सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को उम्र के हिसाब से ही अप्लाई करने की अनुमति मिलेगी। देश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए नए मानक तय कर दिए हैं। जिसके तहत, अब 18 साल से कम उम्र के युवा को किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं, सामान्य वर्ग के लिए 18- 42 साल तक के उम्मीदवार ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

जबकि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट रहेगी। वहीं, दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।

हरियाणा वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि, प्रदेश सरकार पहले ही सरकारी नौकरी में आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा 17 साल से बढ़ाकर 18 साल कर चुकी है लेकिन इसके बाद भी कुछ विभागों में ग्रुप C और D के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 साल थी। नया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब विभाग ऐसा नहीं कर पाएंगे।

सीधी भर्ती में नहीं होगा कोई चेंज
अब सभी विभागों में सभी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होगी, जहां सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए कर्तव्यों की प्रकृति तथा आवश्यक योग्यता के कारण किसी विभाग में किसी विशेष पद के लिए सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 साल से ज्यादा या 42 वर्ष से कम या अधिक है तो आयु अपरिवर्तनीय रहेगी।

पूर्व सैनिकों के लिए ये नियम
नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप A, B, C और D के पद पर एक पूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए उसकी आयु की गणना वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि और 3 साल तक के ब्रेक को घटाकर की जाएगी। विशेष छूट के बावजूद किसी भी श्रेणी (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) के आवेदक की ऊपरी आयु सीमा 52 साल से ज्यादा नहीं होगी।

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