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NEW YEAR पर भारत सरकार ने घरों में शराब के स्टॉक को लेकर बनाये नियम , वरना होगी सजा

NEW YEAR पर भारत सरकार ने घरों में शराब के स्टॉक को लेकर नियम बनाने की जानकारी सामने आयी है। दरअसल नया साल आने वाला है नए साल पर लोग खूब जश्न मनाते हैं। पूरी दुनिया में लोग नई साल को खूब पार्टी करते हैं और इन पार्टियों में जमकर शराब भी पी जाती है। कई लोग तो नई साल से पहले ही घर पर शराब का स्टॉक जमा कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है। भारत में कोई व्यक्ति अपने घर में कितने रुपए तक की दारू रख सकता है।

भारत में शराब घरों में स्टोर करने को भारत सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। क्योंकि शराब के मामलों में हर राज्य का आबकारी विभगाग अलग नीति तय करता है। इसलिए शराब स्टोरेशन को लेकर हर राज्य की अलग नीति है। मसलन दिल्ली में 18 लीटर शराब रख सकते है। इससे ज्यादा गैरकानूनी माना जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 लीटर तक शराब अपने साथ रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मात्रा ये ज्यादा शराब भी रख सकते पर उसके लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा साथ ही सालाना 12 हजार रुपए भी चुकाने होंगे। इसी तरह भारत के अन्य राज्यों में भी नियम तय किए गए है।

 

शराब रखने के नियम
कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी शराब पी सकता है। लेकिन वह एक निश्चित मात्रा से ज्यादा शराब को अपने घर में नहीं रख सकता। आबकारी विभाग के नियम भारत के अलग राज्यों में अलग होते हैं। यानी भारत में केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई नियम नहीं बनाया है। इसलिए भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मात्रा में घर में शराब रखने के नियम हैं।

 

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