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सालाना 565 रुपये में 10 लाख रुपये का मिल रहा दुर्घटना बीमा योजना

Byalakhharyana@123

Jan 4, 2025
Postal Department launches new insurance product: Benefit up to Rs 10 lakh in just Rs 565Postal Department launches new insurance product: Benefit up to Rs 10 lakh in just Rs 565

नारनौल: नए साल के अवसर पर डाक विभाग (Postal Department) ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नई बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता मात्र 565 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिसी की अवधि एक वर्ष तक की होगी और यह योजना 18 से 65 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।

योजना के मुख्य लाभ:

  1. दुर्घटना बीमा कवर:
    • दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
    • स्थाई विकलांगता की स्थिति में 10 लाख तक का कवर प्रदान किया जाएगा।
    • स्थाई आंशिक विकलांगता पर भी 10 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा।
  2. स्वास्थ्य संबंधी लाभ:
    • ओपीडी सेवाओं के तहत 30 हजार रुपये तक का लाभ।
    • प्रत्येक शारीरिक परामर्श के लिए 1500 रुपये तक की सुविधा।
    • अस्पताल में भर्ती होने पर 60 हजार रुपये तक का कवर।
    • अस्पताल में भर्ती होने पर 10 दिनों तक एक हजार रुपये प्रतिदिन और साल में अधिकतम 30 दिनों तक का लाभ।
  3. विशेष परिस्थितियों में लाभ:
    • कोमा में जाने की स्थिति में (96 घंटों तक कोई प्रतिक्रिया न होने पर) एक लाख रुपये का लाभ।
    • हड्डी टूटने की स्थिति में एक लाख रुपये तक का कवर।
    • आकस्मिक मृत्यु के मामले में अधिकतम दो बच्चों को एक लाख रुपये तक का शिक्षा लाभ।
  4. अंतिम संस्कार का खर्च:
    • बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये तक का लाभ।

योजना की विशेषताएं:

सहायक डाक अधीक्षक महेश कुमार और प्रधान डाकघर के डाकपाल राजवीर सिंह ने इस बीमा योजना की जानकारी दी। उनके अनुसार, यह योजना उपभोक्ताओं को दुर्घटनाओं से संबंधित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेवाओं के साथ-साथ आकस्मिक परिस्थितियों में व्यापक वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

डाक विभाग का उद्देश्य:

डाक विभाग द्वारा लांच की गई यह बीमा योजना उपभोक्ताओं को एक संपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य आपातकालीन परिस्थितियों में उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपभोक्ता मामूली प्रीमियम देकर बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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