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मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा: 2019 में कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों

Alakh Haryana (Rahul Gandhi Defamation Case) एक मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने Rahul gandhi  को दोषी करार दिया है . इस फैसले कुछ देर बाद ही कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ साथ राहुल  गाँधी को जमानत भी मिल गई . गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।

याद रहे यह केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर किया था। पूर्णेश मोदी बताया कि  राहुल गाँधी के ब्यान से हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए।

हालांकि, राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधान मंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी को।

 “गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि केस में फसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं।“-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री,दिल्ली

 

 

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