पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को तीनों को लुधियाना में उनके वाहन द्वारा एक महिला को टक्कर मारे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया था।
अदालत ने शनिवार को टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार किशोर को अंतरिम जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की अदालत ने मंगलवार को कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और चालक परमेंदर सिंह को अंतरिम जमानत दे दी।
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मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी। टाइम्स नाउ नवभारत ने एक बयान में कहा कि यह फैसला एक बड़ी राहत है।
High Court, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने टीवी पत्रकार भावना किशोर की राहत अवधि बढ़ा दी और उनके कैमरामैन तथा चालक को भी 22 मई तक अंतरिम जमानत दे दी।