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Sanjay Singh News: संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से रिहा , कोर्ट ने इन शर्तों पर दी रिहाई

नई दिल्ली।दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई। आप नेता को यह राहत कई शर्तों के साथ मिली है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है। कोर्ट ने संजय सिंह को दो लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की बेल राशि पर जमानत दे दी। आप नेता की पत्नी ने जमानत बॉन्ड भर दिया है।

इन शर्तों का करना होगा पालन-
संजय सिंह देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
ईडी के जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा।
आबकारी मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
संजय सिंह सूबतों से छेड़छाड़ नहीं करें।
दिल्ली-एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी।
राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं।
ईडी की जांच में सहयोग करना होगा।
ईडी के जांच अधिकारी को अपनी लोकेशन शेयर करनी होगी।
ईडी द्वारा जब भी बुलाया जाएगा जाना होगा।

मामले में कब क्या हुआ?
नवंबर 2021: दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की।
जुलाई 2022: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की।
अगस्त 2022: सीबीआई ने जांच शुरू की और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
सितंबर 2022: दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति रद्द की।
मार्च 2023: ईडी ने मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया।
अक्टूबर 2023: ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया।
15 मार्च, 2024: ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार किया।
21 मार्च, 2024: ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया।
2 अप्रैल, 2024: संजय सिंह को जमानत मिली।
संजय सिंह की पत्नी ने दिया न्यायपालिका को धन्यवाद
आप नेता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने न्यायपालिका को उसके फैसले के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा कि वह इसका कोई जश्न नहीं मनाएंगी जब तक जेल में बंद बाकी सभी आप नेता वापस नहीं आ जाते हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सीएम अरविंद केजरीवाल सहित अन्य पार्टी नेता भी जल्द ही रिलीज होंगे। मालूम हो कि ईडी द्वारा संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को मंगलवार को राहत दी।

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