पंचकूला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा सरकार ने पंचकूला स्थित माता मनसा देवी मंदिर परिसर को होली क्षेत्र घोषित करने का फैसला वापस ले लिया है। अब मंदिर परिसर में पहले की तरह मीट विक्रेता अपना कारोबार कर सकेंगे। हालांकि, मंदिर से ढाई किमी के दायरे में मांस बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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Toggleक्या था प्रतिबंध का कारण?
✔️ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर सरकार के कार्यकाल में यह निर्णय लिया गया था।
✔️ पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने यह मुद्दा उठाया था।
✔️ 21 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी कर मनसा देवी मंदिर के आसपास मांस बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
हाईकोर्ट में पहुंचा मामला
मीट विक्रेताओं और रेस्तरां मालिकों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
👉 याचिकाकर्ताओं का तर्क: आदेश में कोई वैधानिक आधार नहीं था।
👉 उन्होंने कहा कि: उनके पास वैध लाइसेंस हैं और वे कानून के दायरे में रहकर व्यापार कर रहे हैं।
👉 हाईकोर्ट ने पाया कि: सरकार के आदेशों में तकनीकी खामियां हैं।
हाईकोर्ट का फैसला और सरकार का रुख
🔹 अप्रैल 2023 में जस्टिस विनोद भारद्वाज ने आदेश पर रोक लगा दी।
🔹 रिव्यू के बाद सरकार ने 21 दिसंबर 2022 के आदेश को वापस ले लिया।
🔹 शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने पुष्टि की कि राज्य सरकार ने होली क्षेत्र की घोषणा वापस ले ली है।
मांस बिक्री पर अब भी रहेगा प्रतिबंध?
हालांकि, हरियाणा नगर निगम एक्ट के तहत नगर निगम कमिश्नर के पास यह अधिकार होगा कि वह क्षेत्र में वध और मांस उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करें।