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हरियाणा PPP नया नियम: 30 दिन में जन्मतिथि वेरिफाई नहीं कराई तो रुक सकती है पेंशन

हरियाणा PPP नया नियम: 30 दिन में जन्मतिथि वेरिफाई नहीं कराई तो रुक सकती है पेंशनहरियाणा PPP नया नियम: 30 दिन में जन्मतिथि वेरिफाई नहीं कराई तो रुक सकती है पेंशन

चंडीगढ़: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है। बुढ़ापा पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे उन लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनकी जन्मतिथि अभी तक परिवार पहचान पत्र में सत्यापित नहीं हुई है।

परिवार पहचान प्राधिकरण ने लाभार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 दिनों के अंदर अपनी जन्मतिथि (DOB) का सत्यापन पूरा करवाएं। ऐसा नहीं करने पर सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ पर असर पड़ सकता है।

सरकार का मकसद रिकॉर्ड सुधारना

अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी लाभार्थी की पेंशन बंद करना नहीं बल्कि PPP के रिकॉर्ड को सही और अपडेट करना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लंबित आयु सत्यापन मामलों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

किन लोगों को भेजे जा रहे हैं मैसेज?

ऐसे लाभार्थी जिनकी उम्र परिवार पहचान पत्र में प्रमाणित नहीं है और जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हें SMS के जरिए सूचना दी जा रही है।

ऐसे कराएं जन्मतिथि सत्यापन

ऑनलाइन प्रक्रिया:

परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जाएं
शिकायत (Grievance) विकल्प चुनें
सही दस्तावेज अपलोड करके DOB वेरिफाई करवाएं

ऑफलाइन प्रक्रिया:

नजदीकी सरल केंद्र (SARAL) या ADC कार्यालय में जाकर दस्तावेज जमा कराएं
कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?
जन्म प्रमाण पत्र
स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC)
10वीं की मार्कशीट
2019 या उससे पहले का वोटर आईडी कार्ड
पासपोर्ट
PPO की कॉपी

अगर किसी के पास ये दस्तावेज नहीं हैं तो मामले पर स्थानीय प्रशासन और ADC स्तर की कमेटी फैसला करेगी।

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