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मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी करार

Meerut Blue Drum Case: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजाMeerut Blue Drum Case: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

Meerut Blue Drum Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। दोनों को 30 सितंबर को अदालत ने दोषी करार दिया था।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों दोषियों की जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अदालत ने सजा पर निर्णय लेने से पहले दोनों के स्वास्थ्य और जेल में उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी ली।

सौरभ की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोनों आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने भी मामले में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।

परिवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि अदालत से उनकी मांग के अनुरूप फैसला नहीं आता है, तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

2016 में सौरभ और मुस्कान ने किया था प्रेम विवाह

मामले के अनुसार, मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग हो गए थे। उसी वर्ष मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया, जो फिलहाल अपने नाना-नानी के पास रहती है।

इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात अपने स्कूल के सहपाठी साहिल शुक्ला से हुई। सौरभ के विदेश जाने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की बात सामने आई।

मार्च 2025 में हुई थी सौरभ की हत्या

पुलिस की जांच के मुताबिक, सौरभ की हत्या की साजिश फरवरी 2025 में रची गई थी। तीन मार्च की रात उसकी हत्या कर शव के टुकड़े किए गए और उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया।

इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। दोनों के लौटने के बाद 18 मार्च 2025 को मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस के अनुसार, उनकी निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया गया।

30 सितंबर को अदालत ने सुनाया था दोषसिद्धि का फैसला

पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के बाद 30 सितंबर 2026 को जिला अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।

अब 14 अक्टूबर को अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में एक अहम न्यायिक घटनाक्रम है।

अस्वीकरण: यह समाचार उपलब्ध प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही या अपील से संबंधित जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट की जानी चाहिए।

रिपोर्ट: Alakh Haryana डिजिटल डेस्क Muskan Sahil Death Penalty, Saurabh Rajput Murder Case,

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