हरियाणा में जींद की एक अदालत ने एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ चंद्रहास की अदालत ने आशीष नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारवास की सज़ा सुनाई तथा उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया।
अभियोजन के मुताबिक, अलेवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने 13 अगस्त 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी लापता हो गई है और पुलिस ने इस बाबत अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने जांच के दौरान गांव डाहौला निवासी आशीष के यहां से लड़की को बरामद किया और उसे गिरफ्तार कर लिया था। आशीष के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अपहरण के अलावा पॉक्सो कानून की धारा भी जोड़ दी थी।