हरियाणा के नूंह की एक अदालत ने नूंह हिंसा से जुड़े दो मामलों में कांग्रेस के विधायक मम्मन खान को नियमित जमानत दे दी। विधायक मम्मन खान को पंद्रह सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तीन अक्टूबर को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
पुलिस ने कहा कि अदालत ने नगीना थाने में दर्ज दो मामलों में खान को 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी थी और बुधवार को उन्हें दोनों मामलों में नियमित जमानत मिल गई। उन पर लोगों को उकसाने और हिंसा भड़काने का आरोप है।
फिरोजपुर झिरका से विधायक खान के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज की गईं हैं। उनके वकील ताहिर हुसैन देवला ने कहा कि उन्हें पहले यहां एक अन्य अदालत ने दो अन्य मामलों में जमानत दे दी थी। देवला ने बताया कि बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। उन्होंने कहा, (विधायक की) याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दो मामलों में नियमित जमानत दे दी।
आपको बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की शोभायात्रा पर हमला कर दिया था। इस घटना और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में छह लोग मारे गए थे। हिंसा फैलने के बाद निकटवर्ती गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हुए हमले में एक मौलवी की मौत हो गई थी।