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जींद में दहेज हत्या मामला: पति और जेठ को 10-10 साल की सजा

Byalakhharyana@123

Mar 19, 2025 #JIND
Dowry murder case in Jind: Husband and brother-in-law sentenced to 10 years eachDowry murder case in Jind: Husband and brother-in-law sentenced to 10 years each

जींद में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की अदालत ने दोषी पाए गए पति अनिल और जेठ योगेश को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।

क्या है मामला?

करनाल जिले के घीड गांव निवासी पूर्ण चंद ने 29 नवंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी पूजा की शादी जींद के रामनगर निवासी अनिल से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर पूजा पर दबाव बना रहे थे।

संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

पूजा की फांसी के फंदे पर लटकने से मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन मायके वालों ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद पति अनिल और जेठ योगेश के खिलाफ दहेज हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत का फैसला

मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत ने पति और जेठ को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई।

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