नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई में एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने को कहा था और जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए।
SBI को हलफनामा दायर करने को कहा
इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि SBI चेयरमैन को गुरुवार शाम (21 मार्च ) 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि EC के पास SBI से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे।
यूनिक नंबर भी बताना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा था कि आपको चुनावी बॉन्ड पर यूनिक नंबर भी बताना होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि बैंक को केवल हमाने आदेश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए।कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा।