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चुनावी बॉन्ड :सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फिर लगाई फटकार ,कहा -21 मार्च तक सार्वजनिक करें सारी जानकारी

नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई में एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने को कहा था और जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए।

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SBI को हलफनामा दायर करने को कहा
इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि SBI चेयरमैन को गुरुवार शाम (21 मार्च ) 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि EC के पास SBI से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे।

यूनिक नंबर भी बताना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा था कि आपको चुनावी बॉन्ड पर यूनिक नंबर भी बताना होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि बैंक को केवल हमाने आदेश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए।कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा।

केंद्र ने कोर्ट में क्या कहा?
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनावी बॉन्ड का अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे रखा जा रहा है।तुषार मेहता ने कहा कि अदालत के समक्ष मौजूद लोगों ने प्रेस साक्षात्कार देना शुरू कर दिया और जानबूझकर अदालत को शर्मिंदा करना शुरू कर दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी गलत पोस्ट शुरू हो गए हैं।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा।

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