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हरियाणा विधानसभा चुनाव : मतदाता सूची में नाम नहीं ना होने पर बीएलओ या वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिये करें आवेदन

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि 1 जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उनके पास विधानसभा आम चुनाव से पहले वोट बनवाने का अंतिम अवसर 2 सितम्बर, 2024 तक है।

उन्होंने बताया कि अगर 27 अगस्त को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वे बीएलओ के पास या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फार्म 6 भरकर वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है। 02 सितम्बर तक प्राप्त हुए सभी आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वोट बनाने का कार्य किया जाएगा, और ऐसे सभी नागरिक जिनका आवेदन सही पाया जाएगा, उनका वोट बनाते हुए उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए 27 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है जो सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है। इसके अलावा, विभाग की वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है। इसके अलावा, वोटर हेल्पलाइन नंबर- 1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट को चेक किया जा सकता है। 02 सितम्बर, 2024 के बाद किए गए किसी भी आवेदन के ऊपर फैसला भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार विधानसभा आम चुनाव के बाद लिया जाएगा।

पंकज अग्रवाल ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में आगामी 05 अक्तूबर, 2024 को मतदान अवश्य करें। मतदान का दिन पर्व की तरह मनाएं और पूरे उत्साह के साथ भाग ले। मतदान करके ही हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं।

 

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