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हरियाणा सरकार ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों पर पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के दिए दिए सख्त आदेश

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों के सभी काडर में पदोन्नति में आरक्षण हेतु 7 अक्टूबर, 2023 को जारी दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की सरकार ने 26 अक्टूबर को अपने कार्यकाल के नौ साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उन्होंने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि हरियाणा सरकार ने कक्षा 1 और 2 के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया है।

 

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विभिन्न सामाजिक वर्गों को संविधान के कारण अलग-अलग सुविधाएं मिलती हैं। एससी को नौकरियों में प्रवेश करते समय 20 फीसदी आरक्षण मिलता है, लेकिन पदोन्नति के दौरान इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब हमने कक्षा एक और दो के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया है। इसे आज से लागू कर दिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा प्रशासनिक सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभाग 7 अक्टूबर, 2023 के निर्देशों के अनुपालन में पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले मानव संसाधन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी लेंगे

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