हरियाणा।हरियाणा में अब सरकारी स्कूलों में उन बच्चों का भी दाखिला हो जायेगा जिनके पास आधार कार्ड और पीपीपी नहीं है। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी , जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी , खंड शिक्षा अधिकारी,खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी,को पत्र जारी करते हुए दिशा-निर्देश दिए हैं।
दरअसल शिक्षा विभाग को सूचना मिली कि अभी भी कुछ बच्चे जिसमें विशेषकर प्रवासी मजदूरों के बच्चे, ईंट भट्ठे पर कार्यरत लेबर या कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यरत परिवारों के बच्चे पीपीपी तथा आधार कार्ड के अभाव में नामांकन से वंचित हो रहे है। ऐसे में वो विद्यार्थी जिनके आधार नंबर नहीं हैं, तथा परिवार पहचान पत्र भी नहीं है , उनका नामांकन बिना किसी बाधा के हो जायेगा ।
विभाग ने निर्देश दिए कि दाखिले के इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को तुरंत दाखिला दिया जाए। स्कूल के दाखिला-खारिज रजिस्ट्रर में उसका नामांकन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली निशुल्क हकदारियां जैसे मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तकें आदि दी जाएं। यदि आवेदक बालक के पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनवाड़ी अभिलेख, अस्पताल या नर्स या दाई के रजिस्टर का अभिलेख का प्रयोग किया जा सकता है।
अगर यह भी नहीं है तो माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु का शपथपत्र भी मान्य होगा। किसी भी बालक को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित ना किया जाए तथा पीपीपी एवं आधार नंबर के अभाव में नामांकन से मना ना किया जाए।