• Tue. Aug 25th, 2026

हरियाणा सरकार का ऐलान : अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी दे दी है। जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने उपरांत अग्निवीरों को व्यापक रोजगार व उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है।

हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 सरकारी नौकरियों में विशेष लाभ प्रदान करती है, जिसमें सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण देना शामिल है। इन पदों के मामले में अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी।

इसके अलावा, ग्रुप सी के सिविल पदों के लिए 5 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण और अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी के पदों के लिए 1 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण दिया जाएगा। नीति में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा में तीन साल की में छूट भी शामिल है, जिसमें अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट पांच वर्ष की होगी। अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र है तो अग्निवीरों को लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों से छूट प्रदान की जाएगी।

नीति के तहत स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उद्योगों द्वारा सब्सिडी राशि सहित अग्निवीर को प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाए। अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी बशर्ते वे शस्त्र अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, अग्निवीर को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक की मूल राशि के लिए तीन साल तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 में हरियाणा से कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन किया गया था और वर्ष 2023-24 में लगभग 2,215 की भर्ती की गई थी। चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जिसमें प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किये गए प्रदर्शन व निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। यह नीति वर्ष 2026-27 में लागू की जाएगी जब अग्निवीरों का पहला बैच रक्षा बलों से अपनी सेवा पूरी करेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *