• Tue. Aug 25th, 2026

हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन नियमों में किया बदलाव

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है ।

इन संशोधनों में लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटा दिया गया है। इसी प्रकार, मीडियाकर्मी का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों नैतिकता के विरूद्ध पाये जाने पर उनकी पेंशन बंद करने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा, अब इस नियम को भी हटा दिया गया है।

वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *