चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना सहित अन्य विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं/लड़कियों को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण दिलवाया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
उन्होंने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख तक का ऋण सात प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना की अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की वेवसाइट http://www.hwdcl.org को देख सकते हैं।