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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: 58 की उम्र के बाद सिर्फ 2 साल तक री-एम्प्लॉयमेंट, नई गाइडलाइन जारी

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: 58 की उम्र के बाद सिर्फ 2 साल तक री-एम्प्लॉयमेंट, नई गाइडलाइन जारी

चंडीगढ़ | ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं को दोबारा लेने (री-एम्प्लॉयमेंट) से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही 58 वर्ष की उम्र के बाद अधिकतम दो साल तक री-एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिशा-निर्देश भेजे हैं।


सरकार के संशोधित दिशा-निर्देश

1. री-एम्प्लॉयमेंट पर समीक्षा कमेटी का पुनर्गठन

  • सरकार ने 18 जून 2025 को एक नई कमेटी का पुनर्गठन किया है।

  • यह कमेटी व्यक्तिगत और श्रेणी/वर्ग स्तर के मामलों की समीक्षा करेगी।

  • कमेटी हर महीने एक निश्चित तिथि पर बैठक करेगी और प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।

2. प्रमोशन प्रभावित नहीं होगा

  • री-एम्प्लॉयमेंट केवल उन्हीं मामलों में मिलेगा जहां सेवाओं की निरंतरता आवश्यक हो।

  • यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जूनियर कर्मचारियों के प्रमोशन पर कोई असर न पड़े।

  • संबंधित कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो।

3. अधिकतम आयु सीमा 63 वर्ष

  • री-एम्प्लॉयमेंट की अधिकतम आयु सीमा 63 वर्ष तय की गई है।

  • यानी, 58 की उम्र के बाद अधिकतम दो साल तक ही कर्मचारी सेवा में रह सकते हैं।

  • 63 वर्ष से अधिक आयु में केवल अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी और इसके लिए मानव संसाधन विभाग की पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी।

4. मंत्री-प्रभारी की अनुमति अनिवार्य

  • री-एम्प्लॉयमेंट का प्रस्ताव पहले मंत्री-प्रभारी से अनुमोदित कराया जाएगा।

  • इसके बाद मानव संसाधन विभाग, फिर वित्त विभाग और अंत में मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही आदेश जारी होंगे।

5. किन पर लागू नहीं होंगे निर्देश

  • ये नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जिनकी री-एम्प्लॉयमेंट अवधि पहले से स्वीकृत है और अभी जारी है।

  • स्वास्थ्य विभाग और ईएसआई विभाग के डॉक्टरों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। उनकी री-एम्प्लॉयमेंट अलग अधिसूचनाओं के अनुसार होगी।

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क्या है असर?

इस फैसले से उन कर्मचारियों को झटका लगा है जो 58 वर्ष के बाद लंबे समय तक री-एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब अधिकतम दो साल तक ही यह सुविधा उपलब्ध होगी।

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