ALAKH HARYANA पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक मामन खान को बड़ा झटका देते हुए उनकी ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मामन खान ने यह याचिका ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ सुनवाई को अन्य आरोपितों से अलग किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की थी। यह मामला जुलाई 2023 के नूंह हिंसा से जुड़ा हुआ है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल को अलग करने से अभियोजन पक्ष के लिए कार्य कठिन हो सकता है, लेकिन इस फैसले से खान को किसी प्रकार का पक्षपाती व्यवहार नहीं झेलना पड़ेगा। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता ने यह नहीं साबित किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गलत हैं। इस स्थिति में सुनवाई को अलग करना मामन खान के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को इस प्रकार की कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और यह प्रक्रिया कानून के तहत उचित है।
28 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश को दी थी चुनौती
कांग्रेस नेता मामन खान ने नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 28 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में अभियोजन पक्ष के खिलाफ अलग से चार्जशीट दाखिल करने और सुनवाई को अन्य आरोपितों से अलग करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद मामन खान ने उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। High Court’s big blow to Maman Khan, petition challenging the trial rejected