चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। घर से भागे हुए कपल्स को अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी।
गृह विभाग द्वारा जारी इस नए आदेश में साफ किया गया है कि पुलिस को भागकर शादी करने वाले और बिना शादी किए घर से भागे जोड़ों दोनों की सुरक्षा करनी होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद पुलिस ने एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) लागू की थी, लेकिन उसमें कुछ खामियां थीं, जिन्हें अब सुधार लिया गया है।
24×7 हेल्प डेस्क होगा स्थापित
गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, हर जिले में सातों दिन और 24 घंटे काम करने वाले हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। यदि किसी प्रेमी जोड़े को अपनी जान का खतरा महसूस होता है, तो हेल्प डेस्क तुरंत कार्रवाई करेगा और इसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।
इस आदेश की प्रति डीजीपी, एडीजीपी/आईजी, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भेजी गई है, ताकि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
थाने में होगी सुनवाई, एएसआई करेगा फैसला
नए निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों की सुनवाई थानों में कम से कम एएसआई (ASI) रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। थाना प्रभारी एक एएसआई को इसकी जिम्मेदारी सौंपेगा, जो शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेगा और जिले के नोडल अधिकारी को सूचित करेगा।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- जिले में एसीपी (महिला सुरक्षा) या डीएसपी (महिला सुरक्षा) को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।
- यदि कोई एसीपी/डीएसपी महिला सुरक्षा के पद पर नहीं है, तो पुलिस अधीक्षक (SP) किसी अन्य अधिकारी को इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त करेंगे।
- प्रेमी जोड़े की शिकायत पर पुलिस तत्काल कदम उठाएगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
- यदि प्रेमी जोड़ा अलग हो जाता है और किसी एक पक्ष को जान का खतरा महसूस होता है, तो पुलिस उसकी भी सुनवाई करेगी।
परिवार के सामने होगी सुनवाई, मिलेगा न्याय
शिकायत मिलने के बाद एएसआई दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इस दौरान परिवार के सदस्य भी मौजूद रह सकते हैं। प्रेमी जोड़े को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा और यदि वे साथ रहना चाहते हैं, तो पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी।
यदि किसी पक्ष को एएसआई के फैसले से असंतोष होता है, तो वह पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक के पास अपील कर सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस प्रमुख को तीन दिन के भीतर निर्णय लेना होगा।
हरियाणा सरकार के इस फैसले से प्रेमी जोड़ों को राहत मिलेगी और वे अब बेझिझक अपनी शिकायतें पुलिस में दर्ज करा सकेंगे।
Tags: #HaryanaPolice #LoversSafety #CoupleRights #PoliceHelp #HaryanaNews #AlakhHaryana