पहली बार NIA ने आतंकवादियों की संपत्तियों को इतनी सक्रियता दिखाते हुए गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 26 के तहत जब्त करने का अनुरोध किया है। एनआईए पहले भी कई आतंकवादियों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर चुकी है और विभिन्न अदालतों में उनकी जब्ती की प्रक्रिया जारी है।
आतंकवाद रोधी एजेंसी एनआईए के प्रवक्ता ने कहा, “देश में आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने की एनआईए की रणनीति में संपत्तियों को जब्त करना एक नया हथियार बन गया है।
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एनआईए ने आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ उनके सदस्यों और सहयोगियों के वित्तीय संसाधनों पर प्रहार करने के लिए यह रणनीति अपनाई है।
मौजूदा मामले में, एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकवाद-रोधी एजेंसी के आवेदन को मंजूरी दे दी जिसमें संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई थी। इस संपत्ति में 7.80 लाख रुपये नकद और एक बड़ी कार शामिल है, जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने कथित तौर पर देश भर में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और मादक पदार्थों की आपूर्ति के लिए किया था।
Khalistan, हरियाणा में एनआईए की एक अदालत ने आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण पर प्रहार की नयी रणनीति बनाई है। इसके तहत पाकिस्तान में रहने वाले हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के चार सहयोगियों की संपत्ति जब्त कर ली।