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हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल दूरदर्शन व आकाशवाणी पर कर सकते है प्रचार- प्रसार , देखिये समय

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए दूरदर्शन व आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों से चुनाव प्रचार-प्रसार करने का समय निर्धारित किया है।

 

पंकज अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 6 राष्ट्रीय तथा हरियाणा के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के समय का आवंटन किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी तथा आम आदमी पार्टी शामिल है। इसके अलावा, क्षेत्रीय दलों में इंडियन नेशनल लोकदल तथा जननायक जनता पार्टी शामिल है।

 

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा टेलीविजन व रेडियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति 1998 के आम चुनाव में दी गई थी, तदुपरांत इनका उपयोग राज्यों की विधानसभा सभा /आम चुनाव के लिए बढ़ाया गया था। जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 में चुनाव और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003 और उसके तहत अधिसूचित नियमों के संशोधनों के साथ, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार के लिए समान समय सांझा करना वैधानिक हो चुका है। इसलिए, आयोग ने प्रसार भारती निगम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समान समय सांझा करने की उक्त योजना को हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव, 2024 में उपयोग करने की अनुमति दी है।

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आकाशवाणी व दूरदर्शन पर राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार के लिए कुल समय 720-720 मिनट का आवंटन किया है। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी व दूरदर्शन पर राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी को 197 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 162, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी 62 मिनट, राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी को 45 मिनट तथा आम आदमी पार्टी को 47 मिनट का स्लॉट निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, क्षेत्रीय दलों में इंडियन नेशनल लोकदल को 55 मिनट तथा जननायक जनता पार्टी को 107 मिनट का स्लॉट मिला है।

प्रसारण की अवधि उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित होने के बाद मतदान तिथि से दो दिन पहले तक होगी

पंकज अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी और संबंधित मान्यता प्राप्त राज्य दलों को 45 मिनट का आधार (बेस) टाइम दिया गया है, जो हरियाणा में दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के क्षेत्रीय केंद्रों पर समान रूप से उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा पार्टी को आवंटित किया जाने वाला अतिरिक्त समय हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर तय किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रसारण के एक सत्र में किसी भी पार्टी को 15 मिनट से अधिक समय आवंटित नहीं किया जाएगा। प्रसारण और टेलिकास्ट की अवधि चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन की तिथि से लेकर हरियाणा में मतदान की तिथि से दो दिन पहले तक होगी।

प्रसारण के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का राजनीतिक दलों को करना होगा पालन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रसारण के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का राजनीतिक दलों को पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि पार्टियों को पहले से ही प्रतिलेख और रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक रूप से, वे पहले से अनुरोध करके दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो में इसे रिकॉर्ड करवा सकते हैं।

प्रसारण में अन्य देशों, धर्म, समुदायों व व्यक्ति विशेष की आलोचना करने की अनुमति नहीं

 

उन्होंने बताया कि आयोग के दिशा निर्देशानुसार दूरदर्शन व आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले प्रसारणों में अन्य देशों की आलोचना, धर्मों या समुदायों पर चर्चा, कोई भी अश्लील या अपमानजनक बात करना, हिंसा भड़काना, न्यायालय की अवमानना के संबंध में, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की अखंडता पर आक्षेप, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी बात और किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी।

 

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